रविवार, 17 नवंबर 2024

हिमालय की रानी किसे कहते हैं

               

 
                 सिक्किम: हिमालय की रानी
सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है, जिसे हिमालय की रानी भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती और अद्भुत संस्कृति इसे पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाती है।
सिक्किम का इतिहास
सिक्किम 16वीं शताब्दी से एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 1975 में यह भारत का 22वां राज्य बना।
 * सिक्किम समझौता: 1975 में भारत और सिक्किम के बीच हुआ यह समझौता सिक्किम के भारत में विलय का कारण बना।
सिक्किम की जनजीवन---:;
सिक्किम में मुख्य रूप से लेपचा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू समुदाय के लोग रहते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और पर्यटन है।
सिक्किम का मौसम
सिक्किम में मानसून जून से सितंबर तक रहता है। यहां की जलवायु काफी विविध है। ऊंचाई के साथ-साथ तापमान और वर्षा में भी बदलाव होता है।
सिक्किम की खेती
सिक्किम में चावल, मक्का, गेहूं, दालें और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं।
सिक्किम की संस्कृति
सिक्किम की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। यहां के लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं जैसे कि लोसार, दुसहरा, दीवाली और छेछो।
सिक्किम की खूबसूरती
सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं:
 * गंगटोक: सिक्किम की राजधानी
 * त्सोमो लेक: एक खूबसूरत उच्च ऊंचाई वाली झील
 * नाथु ला: भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक दर्रा
 * युमथांग वैली: फूलों की घाटी
 * बाबा मंदिर: एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर
              सिक्किम में टैक्स क्यों नहीं लगता?

आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि आखिर सिक्क्मि को इंकम टैक्‍स में राहत क्‍यों दी गई है। इसके लिए आपको सिक्किम के इतिहास पर नजर डालनी होगी। दरअसल, सिक्किम 1975 से पहले स्‍वतंत्र देश था। 1975 में यह भारत का हिस्‍सा और एक नया राज्‍य बना। इसके लिए 1950 में भारत सिक्किम समझौता हुआ। इस समझौते में यहां के राजा चोग्याल ताशी नामग्याल ने कुछ शर्त रखी थीं। जिसमें से एक शर्त यह भी थी कि यहां के रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाए।

उनकी यह शर्त मान ली गई और टैक्‍स अधिनियम की धारा 1961 10 (26AAA) के तहत इन्‍हें इनकम टैक्‍स में छूट मिलने लगी। सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371 एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। हालांकि, उस वक्‍त सिक्‍कम के उन लोगों को ही टैक्स में छूट दी गई थी, जिनके पास सिक्किम सब्‍जेक्‍ट सर्टिफिकेट था।
हालांकि, इस नियम को 1989 के बाद बदला गया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को भी छूट मिली, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरह सिक्किम के 95 फीसदी लोग टैक्‍स छूट के दायरे में आ गए।
Disclaimer-: ये जानकारी विभिन्न क्षेत्रों multimedia/social media से ली गई है। इसलिए इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। 

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